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Delhi NCR News: रिश्वत लेने के आरोपी हेड कांस्टेबल को अग्रिम जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Jul 2025 06:38 PM IST
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोप में फंसे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश रुचि अग्रवाल असरानी की अदालत ने आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर अग्रिम जमानत दी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को पुलिस हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और वह अग्रिम जमानत का हकदार है। हालांकि, कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और घटना के दिन की वर्दी जांच अधिकारी को सौंपनी होगी। साथ ही, गवाह को धमकाने या संपर्क करने से मना किया गया है। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और पता बदलने पर जांच अधिकारी व कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया है। ब्यूरो
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