अमानतुल्ला खान अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नहीं, दिल्ली सरकार ने की घोषणा
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दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने कहा है कि फरवरी में विधानसभा भंग होने के बाद से आप नेता अमानतुल्ला खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नहीं हैं। दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (राजस्व) के कार्यालय से शुक्रवार को लिखित रूप में यह घोषणा की गई कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) के अनुसार 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा से भंग होने के साथ ही अमानतुल्ला खान बोर्ड का सदस्य और अध्यक्ष पद से भी मुक्त हो गए।
इसे लेकर अमानतुल्ला खान ने भी शनिवार को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सितंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक का दिल्ली वक्फ बोर्ड का सफर बहुत अच्छा रहा। मुझे खुशी है कि मैं गरीबों और जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंचा पाया और उनकी मदद कर पाया।
मालूम हो कि अमानतुल्ला खान दिल्ली की छठी विधानसभा में ओखला से विधायक चुने गए थे। इसके बाद सातवीं विधानसभा में भी इसी सीट से उन्होंने जीत हासिल की।
मालूम हो कि विधायक के तौर पर अमानतुल्ला खान को सात सदस्यीय वक्फ बोर्ड में नामित किया गया था और बाद में सितंबर 2018 को सर्वसम्मति से वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे।सितंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक का दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड़ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मुझे खुशी है कि मैं ग़रीबों और ज़रूरत मंदों तक उनका हक़ पहुंचा पाया और उनकी मदद कर पाया।
विज्ञापन विज्ञापन— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) March 21, 2020