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Delhi NCR News: व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने लगाई याचिका
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा निर्मित अश्लील सामग्री के अनधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की।
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देने वाला एक अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। ऐश्वर्या की याचिका में कहा गया है कि कई अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादी उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि, समानता, व्यक्तित्व और आवाज का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका उपयोग वे व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर ऐश्वर्या के चेहरे को अश्लील वीडियो और तस्वीरों में जोड़ रहे हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके नाम और छवि का उपयोग किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने मामले को 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम, तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस द्वारा निर्मित अश्लील सामग्री के अनधिकृत उपयोग को रोकने की मांग की।
न्यायमूर्ति तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह प्रतिवादियों को चेतावनी देने वाला एक अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं। ऐश्वर्या की याचिका में कहा गया है कि कई अज्ञात पक्षों सहित प्रतिवादी उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि, समानता, व्यक्तित्व और आवाज का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका उपयोग वे व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर ऐश्वर्या के चेहरे को अश्लील वीडियो और तस्वीरों में जोड़ रहे हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके नाम और छवि का उपयोग किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने मामले को 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 15 जनवरी, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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