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आरुषि हत्याकांडः तलवार दंपति की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

Sat, 10 Mar 2018 04:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Sat, 10 Mar 2018 04:37 PM IST
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aarushi hemraj murder case: cbi challenges talwar couple acquittal in supreme court
आरुषि-हेमराज मर्डर मिस्ट्री - फोटो : SELF

नोएडा के आरुषि-हेमराज हत्या मामले में तलवार दंपति को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमराज की पत्नी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया चुकी है।

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मालूम हो कि निचली अदालत ने इस मामले में राजेश तलवार और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन हाइकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका में सीबीआई ने कहा है कि कोर्ट के आदेश में कई खामियां है। सीबीआई ने कहा है कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया था वो अच्छी तरह सोच विचार और साक्ष्यों के आधार पर दिया था।

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सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कही ये बातें

aarushi hemraj murder case: cbi challenges talwar couple acquittal in supreme court
आरुषि - फोटो : SELF

याचिका में कहा गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने फैसला दिया था उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।  इस तरह के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य काफी अहम होते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 273 पेज के फैसले में कहा था कि गलत विश्लेषण के जरिए निचली अदालत पहले से ही मान बैठा था कि नपुर और राजेश तलवार ने ही इस घटना को अंजाम दिया है।

नोएडा के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर एल 32 में 15 और 16 मई 2008 की आधी रात आरुषि और हेमराज के साथ क्या हुआ उसका निजली अदालत के जज ने फिल्म डायरेक्टर की तरह काल्पनिक और रंगीन तरीके से वर्णन किया।हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति पर लगाए गए आरोपों के बदले सीबीआई कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई।

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