जब केजरीवाल सरकार के चार अन्य 'पूर्व' विधायक पहुंचे HC तो पीठ ने लिया ये फैसला
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लाभ के पद के मामले में दिल्ली विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी केे चार और विधायकों ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
चारों याचिका की सुनवाई भी अदालत अन्य आठ विधायकों की याचिका के साथ ही करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ के समक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव, आदर्श शास्त्री, संजीव झा और राजेश गुप्ता की ओर से लाभ के पद के मामले में याचिका दायर की गई है।
मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इन याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग का जवाब मांगते हुए उसे नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि चारों विधायकों की नई याचिकाओं की सुनवाई अब आठ अन्य आप विधायकों की याचिका के साथ ही की जाएगी।
'याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं हैं'
वहीं पीठ के समक्ष निर्वाचन आयोग के वकील अमित शर्मा ने दलील दी कि इस संदर्भ में आयोग नया जवाब दायर नहीं करेगा। आयोग आप के अन्य आठ विधायकों को पूरी तरह अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर दायर किए गए शपथपत्र को फिर से पूरी तरह पारित करेगा।
कोर्ट में आप के चार विधायकों के वकील ने यह तर्क दिया कि वे भी चुनाव पैनल के शपथ पत्र के जवाब में आठ अन्य विधायकों में से एक की ओर से दायर प्रत्युत्तर ही पूरी तरह स्वीकार करेंगे।
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह दायर अपने जवाब में अदालत से कहा था कि याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।