फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   AAP's 50 pc waiver on power bills to Delhi defaulters on hold

AAP की दरियादिल पर हाईकोर्ट ने छिड़का 'नमक'

Fri, 21 Feb 2014 03:40 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 21 Feb 2014 03:40 PM IST
विज्ञापन
AAP's 50 pc waiver on power bills to Delhi defaulters on hold

आम आदमी पार्टी ने उन दिल्लीवासियों पर दरियादिली दिखाई थी जिन्होंने अक्टूबर 2012 से लेकर अप्रैल 2013 तक बिजली के बिल नहीं भरे थे लेकिन शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर 'करंट' दाग दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के इस कदम पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन


अपना इस्तीफा देने से दो दिन पहले यानी 12 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह फैसला लिया था। इस फैसले के तहत उनलोगों के बिजली बिल 50 फीसदी माफ कर दिए जाएंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2012 से लेकर अप्रैल 2013 तक बिजली के बिल नहीं भरे हैं।
विज्ञापन


इस दरियादिली से दिल्ली सरकार को 6 करोड़ रुपये का नुकसान होता।

इसे भी पढ़ें: केजरीवाल ने कहा, 'यहां टिकट नहीं बंट रहा'
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट में दाखिल एक पीआईएल में कहा गया था कि यह उनलोगों के साथ सरासर गलत होगा जिन्होंने अपना बिजली बिल इस दौरान टाइम से भरा था।

इससे पहले 19 फरवरी को एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस निर्णय को लेकर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

इसे भी पढ़ें: AAP की राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कोर्ट में याचिका


इस निर्णय की घोषणा करते हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था कि गलत बिजली बिल को लेकर जिनलोगों ने पार्टी के कैंपन को समर्थन दिया था उन्हें अपना बिल जमा करने पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही इसपर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के निवासियों से यह अपील की थी कि वह गलत बिजली और पानी बिल के कारण अपना बिल ना भरें। पार्टी के इस कैंपन पर 10 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और 24 हजार लोगों ने अपना बिल नहीं भरा था।

दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार बनाने के कुछ दिन के अंदर ही बिजली के दाम आधे कर दिए थे। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली बांटने वाली दो कंपनियों पर आरोप लगाया था कि वह मनमानी कीमत वसूल रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed