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Delhi: जेल में बंद संजय सिंह को फिर राज्यसभा भेजेगी 'आप', दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए कोर्ट से मिली अनुमति
Fri, 05 Jan 2024 11:35 AM IST
विजय पुंडीर
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 05 Jan 2024 11:35 AM IST
सार
कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को आप ने राज्यसभा सांसद के लिए फिर से नामांकित किया है। कोर्ट ने नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है।
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संजय सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अदालत ने आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा नामांकन फार्म भरने की इजाजत दे दी है। राउज एवन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह की तरफ से दायर आवेदन स्वीकार कर लिया।
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अदालत ने जेल अधीक्षक को चुनाव के संबंध में अंडरटेकिंग, नामांकन फॉर्म और अन्य सहायक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की अनुमति देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब सिंह के कानूनी प्रतिनिधि व परिवार के सदस्य जेल में उनसे मुलाकात के दौरान इसे प्रस्तुत करेंगे तो इसकी अनुमति दी जाए।
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आवेदन मे उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ नेता संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से नामित किया है क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में हिरासत में रहते हुए सिंह के हस्ताक्षर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाए। उनके पुन: नामांकन के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
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अपील में यह भी कहा गया है कि सांसद के रूप में सिंह का कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त हो जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी ने प्रक्रियाएं पूरी होने को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही 2 जनवरी को एक नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन 9 जनवरी तक पेश किया जाना है। शपथ पत्र के अलावा, संबंधित जेल अधीक्षक से राज्यसभा नामांकन फॉर्म और उसके सहायक दस्तावेजों पर सिंह के हस्ताक्षर के लिए भी अनुरोध किया गया है। सभी दस्तावेज समय सीमा के अंदर राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराने होंगे।
दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह फिलहाल जेल में हैं। संजय सिंह को उत्पाद नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ। 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला वास्तविक है और सबूत कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। इसके बाद संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।