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मारपीट मामले में आप विधायक सहीराम पर दो लाख का जुर्माना, कोर्ट ने दिया सुधरने का मौका

Fri, 07 Sep 2018 04:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 07 Sep 2018 04:54 AM IST
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aap MLA sahiram fined for two lakhs in the case
सहीराम पहलवान

अदालत ने युवक से मारपीट के मामले में तुगलकाबाद से आप विधायक सहीराम पहलवान पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विधायक के अलावा इस मामले में लिप्त दो अन्य दोषियों पर भी दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।  

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पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों को जेल भेजने के बजाय सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए सहीराम, सुभाष व ललित पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अदालत ने कहा इस मामले में सितंबर 2016 में तेहखंड गांव निवासी  योगेंद्र बिधुड़ी घायल हुआ था। इसलिए उसे डेढ़ लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है। 
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अदालत ने इस मामले में योगेंद्र की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए सहीराम समेत तीनों दोषियों को एक अगस्त को दोषी ठहराया था। अदालत ने माना कि योगेंद्र जब दवा लेने जा रहा था तो रास्ता रोक कर उस पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में योगेंद्र ने कहा था कि  उसके घर के बाहर सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है।
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विधायक सहीराम ने निर्माण की निगरानी कर रहे सुपरवाइजर को धमका कर 18 व 19 सितंबर 2016 की रात उसके घर के सामने सड़क बनाने से रोक दिया था। उसने विधायक से इसका कारण पूछा तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

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