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आप सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी, रोहिंग्या शरणार्थियों को दे रहे हैं उचित राशन

Sat, 09 May 2020 04:11 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 09 May 2020 04:11 PM IST
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AAP government to High Court Providing adequate ration to Rohingya refugees during COVID-19 lockdown
दिल्ली हाईकोर्ट

एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों को लॉकडाउन के दौरान उचित मात्रा में राशन उपलब्ध करा रही है। सरकार ने जानकारी दी है कि वह रोहिंग्या शरणार्थियों के तीन कैंप जो दक्षिण, उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित है।

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सरकार ने यह जानकारी हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनमोहन और संजीव नरुला की पीठ को दी जो खजूरी खास, श्रम विहार और मदनपुर खादर में बसे रोहिंग्याओं को तुरंत राहत देने की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार के वकील संजय घोष और उर्वी मोहन ने ये भी जानकारी दी कि इन तीनों कैंप के आसपास चार भोजन केंद्र चलाए जा रहे थे।
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याचिकाकर्ता फजल अब्दाली का कहना है कि इन तीन कैंपों में रहने वाले रोहिंग्याओं को वो राहत नहीं दी जा रही है जिनकी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है। हालांकि पीठ ने यह गौर किया कि याचिकाकर्ता के आरोप किसी मजबूत आधार पर नहीं थे।
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अदालत ने कहा कि इस तरह का ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिनके आदेश पर नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। याचिकाकर्ता को पहले नोडल अफसर के पास ही जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नोडल अफसर को उन लोगों के नाम और पते बताएं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली हैं।

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