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आप विधायकों को हाईकोर्ट ने भी नहीं दी राहत, अब सोमवार को होगी सुनवाई
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 20 Jan 2018 10:00 AM IST
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लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
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आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
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#FLASH Delhi High Court refuses to grant interim relief to Aam Aadmi Party MLAs in Office of Profit case
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) January 19, 2018
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायकों को फटकार लगाते हुए पूछा कि जब चुनाव आयोग ने आपको बुलाया था तो आप गए क्यों नहीं। आप अपनी मर्जी से तय करते हैं चुनाव आयोग जाना है या नहीं।
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने याचिका दायर की जिस पर कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का फैसला किया।
दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने साल 2015 में अपने 21 विधायकों को विधायक रहते हुए संसदीय सचिव का कार्यभार भी दे रखा था। इसी के खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के वकील ने राष्ट्रपति के पास शिकायत दी और मांग की कि इन 21 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए।
इस मामले में लंबी कार्रवाई चली और आज चुनाव आयोग ने अपना फैसला ले लिया है और अंतिम कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी है।
Aam Aadmi Party approached Delhi High Court against Election Commission's recommendation to disqualify their 20 MLAs in Office of Profit case.
— ANI (@ANI) January 19, 2018