लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायक अयोग्य घोषित, EC ने राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश
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आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने आज फैसला सुनाते हुए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने अपने 20 विधायकों को लाभ का पद दिया हुआ है।
इस मामले में पहले ही चुनाव आयोग ने पार्टी के 21 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित होने के बाद वह अपना फैसला राष्ट्रपति को भेजेगा जहां विधायकों की सदस्यता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
लाभ के पद पर कानून कहता है कि दिल्ली में कोई भी विधायक रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता। केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था।
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हालांकि अब जरनैल सिंह के पंजाब चुनाव लड़ने की वजह से दिल्ली के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण अब इस आरोप से घिरे 20 विधायक ही बचे हैं जिन पर चुनाव आयोग ने आज फैसला सुना दिया।
चुनाव आयोग ने इस फैसले के बाद कहा है कि चूंकि अभी यह मामला राष्ट्रपति के विचाराधीन है इसलिए आयोग यह नहीं बता सकता कि उसने राष्ट्रपति को इन विधायकों के संबंध में क्या सिफारिश भेजी है।
Recommendation on AAP MLAs is sub judice, will not comment on what recommendation has been given to the President: Election Commission on reports of disqualification of 20 AAP MLAs in Office of Profit case.
— ANI (@ANI) January 19, 2018
क्या है पूरा मामला
दिल्ली में पूर्ण बहुमत में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने 67 में से 21 विधायकों को मार्च 2015 में संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। दिल्ली के ही एक वकील प्रशांत पटेल ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए इस पद को लाभ का बताते हुए राष्ट्रपति से शिकायत की।
वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति से इस मामले की शिकायत करते हुए सभी 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया।
हालांकि विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा देने के बाद इस मामले में फंसे विधायकों की संख्या 20 हो गई जिनकी सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग में याचिका दायर की गई। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने इन 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया।
इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 102(1)(A) के अनुसार अगर कोई सांसद या विधायक लाभ के पद का उपयोग करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लाभ का यह पद केंद्र या राज्य सरकार किसी के भी अधीन हो सकता है।
AAP के इन 20 विधायकों पर है खतरा
1. प्रवीण कुमार
2. शरद कुमार
3. आदर्श शास्त्री
4. मदन लाल
5. चरण गोयल
6. सरिता सिंह
7. नरेश यादव
8. जरनैल सिंह
9. राजेश गुप्ता
10. अलका लांबा
11. नितिन त्यागी
12. संजीव झा
13. कैलाश गहलोत
14. विजेंद्र गर्ग
15. राजेश ऋषि
16. अनिल कुमार वाजपेयी
17. सोमदत्त
18. सुलबीर सिंह डाला
19. मनोज कुमार
20. अवतार सिंह