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Delhi NCR News: 2020 सीलमपुर गोलीबारी में पीड़ित के मुकरने पर दो आरोपी बरी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में सीलमपुर में एक युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में दो आरोपियों को बरी किया है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि वह ही हमलावर थे। साथ ही, अदालत ने जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए, जिसमें कथित तौर पर हथियार बरामद होने का मामला भी शामिल है। अदालत चौहान पट्टी उर्फ अजीम और फहीम के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इन दोनों पर सीलमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। अपने आदेश में कहा कि आरोपी चौहान पट्टी उर्फ अजीम और फहीम से कथित तौर पर हथियार बरामद होने की बात पर बहुत संदेह है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने न तो आरोपी चौहान पट्टी की पहचान हमलावर के तौर पर की और न ही आरोपी से कथित तौर पर बरामद हथियार की पहचान की।
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पूर्वी दिल्ली।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में सीलमपुर में एक युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में दो आरोपियों को बरी किया है। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि वह ही हमलावर थे। साथ ही, अदालत ने जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए, जिसमें कथित तौर पर हथियार बरामद होने का मामला भी शामिल है। अदालत चौहान पट्टी उर्फ अजीम और फहीम के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इन दोनों पर सीलमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। अपने आदेश में कहा कि आरोपी चौहान पट्टी उर्फ अजीम और फहीम से कथित तौर पर हथियार बरामद होने की बात पर बहुत संदेह है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने न तो आरोपी चौहान पट्टी की पहचान हमलावर के तौर पर की और न ही आरोपी से कथित तौर पर बरामद हथियार की पहचान की।