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दृष्टिबाधित युवती से दुष्कर्म पर 20 साल की जेल

Mon, 02 Nov 2020 03:27 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: विक्रांत चतुर्वेदी Updated Mon, 02 Nov 2020 03:27 PM IST
सार

  • पीड़िता के 8 वर्षीय भाई की गवाही को अहम मानते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला

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20 years in prison for molesting a blind woman
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AMAR UJALA

विस्तार

साकेत कोर्ट ने दृष्टिबाधित युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता के आठ वर्षीय भाई की गवाही को अहम मानते हुए फैसला सुनाया है। शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने कहा कि इस घटना से पीड़ित परिवार पर जो प्रभाव पड़ा, वह अकल्पनीय है। 

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पीड़िता के आठ वर्षीय भाई की गवाही पर बचाव पक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर न्यायाधीश ने कहा कि बच्चे ने एक ईमानदार और सच्ची गवाही दी, जिस कारण उसके बयान पर संदेह नहीं किया जा सकता। लिहाजा दोषी सलीम उर्फ संजय को 20 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।
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दोषी ने वर्ष 2013 में युवती और उसके भाई को कार में लिफ्ट देने देकर उनके घर पहुंचाने का झांसा दिया था। दोनों के कार में बैठने के बाद दोषी ने युवती से मारपीट के बाद दुष्कर्म किया और चुप रहने की धमकी देकर हुमायूं के मकबरे में पास छोड़ दिया था।

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