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'छोटे-छोटे पिंजरों में रखी 1.5 लाख मुर्गियां, पंख तक नहीं फैला सकती'

Tue, 04 Oct 2016 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 04 Oct 2016 12:27 AM IST
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"1.5 million hens kept in small cages, can not spread to the wings'
कोर्ट - फोटो : file photo

मुर्गियों को छोटे पिंजरों में रखने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह मुर्गियों के प्रति चरम स्तर पर क्रूरता है।

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मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका भारतीय पशु संरक्षण संगठनों की फेडरेशन ने दायर की है। 
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खेत में छोटे-छोटे पिंजरों में करीब 1.5 लाख मुर्गियों को रखा गया है। 

'यूरोपअपनाया जा रही पिंजरा मुक्त प्रणाली'

"1.5 million hens kept in small cages, can not spread to the wings'
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

याचिका में कहा गया है कि एक मुर्गी को ए-4 साइज के कागज पत्र के बराबर स्थान दिया गया है। इसमें वे पंख तक नहीं फैला सकती। 

वहीं यूरोप में पिंजरा मुक्त प्रणाली को अपनाया जा रहा है ताकि मुर्गियां चारों ओर अपने पंख फैला सके। 

याचिका में इसे मुर्गियों के प्रति क्रूरता बताते हुए इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 5 दिसंबर तय की है।

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