फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand high court ban on river bank land allotment

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नदी किनारे की भूमि आवंटन पर लगाई रोक

Thu, 23 Aug 2018 09:30 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 23 Aug 2018 09:30 AM IST
विज्ञापन
uttarakhand high court ban on river bank land allotment
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने प्रदेश में नदियों के किनारे भूमि आवंटित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूर्व के ऐसे सभी भूमि आवंटन के मामलों की जांच कर तीन माह में रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करने और इसके बाद अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर बेदखली की कार्रवाई छह सप्ताह में करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


कोर्ट के इस आदेश से नदियों के किनारे खेती के नाम पर की गई कई अनियमितताएं भी खुलकर सामने आ सकती हैं। कोर्ट के इस आदेश का देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले में अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरह के मामले हैं।
विज्ञापन


देहरादून निवासी पवन कुमार ने जनहित याचिका दायर कर जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम की धारा 132-ए के तहत नदी किनारे की जमीन के आवंटन पर सवाल उठाया था। यह वो जमीन है, जो सामान्य रूप से नदी के बाढ़ क्षेत्र की है और नदी किनारे सिंघाड़ा, तरबूज आदि उगाने, चरागाह और पोखर आदि के उपयोग में लाई जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार की खंडपीठ ने राजस्व सचिव को धारा 132-ए के उल्लंघन मामलों में कमेटी बनाकर तीन माह में जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दस सप्ताह में पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि भविष्य में नदियों के किनारे की भूमि का आवंटन न हो। 


याची का कहना था कि धारा 132-ए की जमीन को सरकार ने कई अन्य प्रयोजनों के लिए भी आवंटित किया है। कोर्ट में सरकार ने कहा कि इस तरह की भूमि कहीं भी आवंटित नहीं की गई है। जहां इस तरह के मामले सामने आए भी हैं, वे निरस्त किए जा चुके हैं। प्रदेश में इस तरह की भूमि मैदानी जिलों में अधिक है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed