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उत्तराखंडः चितई के गोलू देवता मंदिर मामले पर आज हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने किया निस्तारित

Wed, 04 Mar 2020 02:45 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Wed, 04 Mar 2020 02:45 PM IST
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Uttarakhand: hearing on Chittai Golu Devta temple High Court adjourned the case
नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के चितई के गोलू देवता मंदिर में जागेश्वर की तर्ज पर प्रबंधन समिति या ट्रस्ट बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित कर दिया।

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मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अधिवक्ता दीपक रूबाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चितई गोलज्यू के मंदिर में हर वर्ष लाखों का चढ़ावा आता है। मंदिर के पुजारी और उनका परिवार ही इस चढ़ावे की धनराशि लेते हैं।
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याचिकाकर्ता ने चितई गोलज्यू के मंदिर को ट्रस्ट बनाने की मांग की थी। इसी प्रकरण पर पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि वह गोलज्यू से संबंधित मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रखेगें।
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उन्होंने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर अलग से खाता खुलवाने की मांग करते हुए मंदिर में अनियमितताओं की जांच सहित चढ़ावे और दान की जांच कराने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि तय की है।

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