{"_id":"59c62fa14f1c1b27688b606a","slug":"kinner-baby-murder-convicts-get-life-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"दस साल पुराने किन्नर हत्याकांड में दोषियों को मिली उम्रकैद, भरना होगा जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दस साल पुराने किन्नर हत्याकांड में दोषियों को मिली उम्रकैद, भरना होगा जुर्माना
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 23 Sep 2017 03:26 PM IST
विज्ञापन
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तीसरी अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दस साल पहले हुई बेबी नाम की किन्नर के मर्डर में दो को आजीवन कारावास व 65000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तीसरी अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई।
विज्ञापन
सरकारी वकील जीके जोशी ने नौ गवाह पेश किए। गवाहों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अदालत ने सजा का एलान किया। अदालत ने इस मामले में किन्नर की दोस्त और ड्राईवर को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के लिए 23 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 मई 2007 को साथी किन्नर सारिका और ड्राईवर सुरेश ने सूचना दी थी कि प्रेमनगर निवासी किन्नर बेबी एक माह पहले पंजाब घूमने गई थी। इसके बाद वापस नहीं आई है। पुलिस जांच में सारिका और सुरेश की भूमिका संदिग्ध लगी थी।
विज्ञापन
उनसे कड़ाई से पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों ने 11 मार्च को लाखों के जेवरात लूटने के बाद किन्नर बेबी की हत्या कर शव आवास में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। सुरेश और सारिका की निशानदेही पर लूटे गए करीब एक किलो सोने व दो किलो चांदी के जेवर बरामद किए।
पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर शव और लूटे गए जेवरात बरामद किए थे। मामले की सुनवाई एडीजे तृतीय अजय चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी द्वारा 9 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।