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हाईकोर्ट: 24 घंटे के अंदर एमबीबीएस छात्रों को दिया जाए एडमिशन

Wed, 02 Aug 2017 10:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 02 Aug 2017 10:34 PM IST
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 High Court order for mbbs students in uttarakhand 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमबीबीएस छात्रों के हक में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नीट की पात्रता रखने वाले एमबीबीएस छात्रों को एडम‌िशन देने के निर्देश द‌िए हैं। उच्च न्यायालय ने हिमालयन मेडिकल कालेज (देहरादून) को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर एमबीबीएस के छात्रों को प्रवेश दे। 

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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। जसबिंदर कौर व 44 अन्य छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) पास की है।
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उन्होंने हिमालयन मेडिकल कालेज देहरादून में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और उन्होंने इसके लिए चार लाख रुपये फीस भी जमा कर दी है। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।
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अभी तक उनको प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं, कालेज का सरकार पर आरोप था कि उनका सरकार के साथ शुल्क और सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। इसलिए एक को छोड़कर किसी भी अन्य छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने 24 घंटे के  भीतर प्रवेश देने के निर्देश दिए।

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