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तीन साल की मासूम के साथ की दरिंदगी की हदें पार, ये मिली सजा

Thu, 13 Jul 2017 10:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Thu, 13 Jul 2017 10:31 PM IST
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ten years prison to rapist of three years old girl

घर में पूजा चल रही थी, अचानक एक युवा तीन साल की मासूम को उठा ले गया। इसक बाद उसने दर‌िंदगी की सारी हदें पार कर दी। बुरी हालत में बच्ची को मारने का प्रयास क‌िया लेक‌िन नाकाम रहा।

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आख‌िरकार एक साल बाद बच्ची को न्याय म‌िला और जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ ही लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 के तहत अपराध सिद्ध पाते हुए दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन माह कारावास की सजा और भुगतनी होगी।
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18 जून 2016 को जिले के एक गांव में बरेली से एक परिवार पूजा-अर्चना के लिए आया था। जब गांव के मंदिर में पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, इसी बीच बरेली से आए परिवार की तीन वर्षीय बालिका रहस्यमय ढंग से लापता हो गई।

झाड़‌ियों में बेहोश म‌िली थी बच्‍ची

ten years prison to rapist of three years old girl

बालिका की खोजबीन की गई तो वह मंदिर से थोड़ी दूर झाड़ियों में लहूलुहान हालात में बेहोश मिली। पास में ही आरोपी शिवदत्त खर्कवाल निवासी बिसराड़ी बाराकोट को आपत्तिजनक स्थिति में दबोच लिया गया।

बालिका के परिजनों की ओर से आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सात साल, धारा 376 के तहत दस साल सश्रम कारावास और पॉक्सो एक्ट के तहत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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