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नाबालिग से रेप के दोषी को दस साल की जेल

Wed, 24 Feb 2016 07:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 24 Feb 2016 07:53 PM IST
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ten year jail to rapist.

नाबालिग छात्रा से दुराचार के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए दस साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला पटेलनगर थाना क्षेत्र का वर्ष 2014 का है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र की छात्रा से नई बस्ती संजय कॉलोनी थाना पटेलनगर निवासी जावेद ने चाकू की नोक पर दुराचार किया। दुराचार के बाद से सदमें में आई पीड़िता ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। वह पिछले दो महीनों से परेशान चल रही थी।
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कॉलेज न जाने पर मां को हुई चिंता
पीड़िता की मां ने छह नवंबर 2014 को बेटी से कॉलेज न जाने और परेशान रहने का कारण पूछा तो वह रोने लगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) नीना अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन की ओर से आरोप को साबित करने के लिए पांच गवाह पेश किए गए। वही बचाव पक्ष ने आरोपों को झूठा बताया। बचाव पक्ष की ओर से मामले चार गवाह पेश किए गए।
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इनका कहना
कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की मांग की, इस तरह के प्रकरणों से बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है।
-जया ठाकुर, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

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