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तंमचे और कारतूस के साथ एक शातिर दबोचा
Updated Sun, 15 Jul 2018 02:16 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला/सेलाकुई।
सहसपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में लूट के इरादे से घूम रहे एक शातिर को तमंचे और कारतूस के साथ धर दबोचा। उसे आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी इससे पहले भी रंगदारी और हत्या के मामले में जेल जा चुका है।
शुक्रवार की रात को पुलिस लांघा रोड पर पेट्रोल पंप के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध घूमता नजर आया। शक होने पर पुलिस ने रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। इस पर पुलिस उसे थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी की पहचान अंकित उर्फ सूरज पुत्र धीरज सिंह निवासी ग्राम भाभीसा ताहिरपुर थाना कांधला जिला शामली के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 2015 में रंगदारी के केस में थाना बाबरी जिला मुजफ्फरनगर और वर्ष 2016 में थाना लोहनी जिला गाजियाबाद से हत्या के मामले में जेल जा भी चुका है। जून 2017 में वह बेल पर जेल से रिहा हुआ था। बताया कि दोनों मामलों की पैरवी के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वह सहसपुर और विकसनगर क्षेत्र में लूट के इरादे से घूम रहा था।
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सहसपुर थाना पुलिस ने क्षेत्र में लूट के इरादे से घूम रहे एक शातिर को तमंचे और कारतूस के साथ धर दबोचा। उसे आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी इससे पहले भी रंगदारी और हत्या के मामले में जेल जा चुका है।
शुक्रवार की रात को पुलिस लांघा रोड पर पेट्रोल पंप के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध घूमता नजर आया। शक होने पर पुलिस ने रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। इस पर पुलिस उसे थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी की पहचान अंकित उर्फ सूरज पुत्र धीरज सिंह निवासी ग्राम भाभीसा ताहिरपुर थाना कांधला जिला शामली के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 2015 में रंगदारी के केस में थाना बाबरी जिला मुजफ्फरनगर और वर्ष 2016 में थाना लोहनी जिला गाजियाबाद से हत्या के मामले में जेल जा भी चुका है। जून 2017 में वह बेल पर जेल से रिहा हुआ था। बताया कि दोनों मामलों की पैरवी के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसलिए वह सहसपुर और विकसनगर क्षेत्र में लूट के इरादे से घूम रहा था।
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