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कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेह 48 लोगों पर मुकदमा
Updated Thu, 07 Jun 2018 02:00 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश।
मुनिकीरेती में शराब की मोबाइल वैन को लेकर बवाल में आगजनी और लूट के आरोप में पुलिस कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत आठ नामजद व करीब 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि शराब की दुकान के अनुज्ञापी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष रामकिशोर सकलानी के मुताबिक बुधवार को मुनिकीरेती में हर्बल गार्डल के समीप शराब की मोबाइल वैन से लोगों ने लूटपाट की। इसके साथ आगजनी भी की। शराब की दुकान के अनुज्ञापी अरविंद रणावत की नामजद तहरीर पर पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजल्वाण, पूर्व सभासद अनुराग पयाल, महावीर खरोला, अनलि बहुखंडी, अजय रमोला, बलदेव रावत, बिजेंद्र राणा और पूरण पुंडीर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने मामले में 40 अज्ञात महिला व पुरुषों को भी आरोपी बनाया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों पर लूट, आगजनी और बलवा आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि वैन में वैधानिक तरीके से शराब बेची जा रही थी, जिसकी अनुमति भी अनुज्ञापी ने प्रशासन से ली थी। बावजूद शराब की पेटियों में आग लगाई गई। बताया कि पुलिस के पास घटना की पूरी वीडियोग्राफी है, जिसके आधार पर अज्ञातों की पहचान भी जल्द कर ली जाएगी। बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।
डीएम ने दी थी परमिशन
ऋषिकेश। मुनिकीरेती क्षेत्र में मोबाइल वैन के माध्यम से शराब बेचने की अनुमति अनुज्ञापी को टिहरी डीएम ने दी थी। मुनिकीरेती थानाध्यक्ष आरके सकलानी के अनुसार स्थायी दुकान खुलने तक चंद्रभागा पुल से लेकर भद्रकाली मंदिर तक एरिया में मोबाइल वैन से शराब बेचने की बात अनुमति में कही गई है। गौरतलब है कि टिहरी जिले में शराब की दुकानों के आवंटन में सबसे महंगी नीलामी ढालवाला की दुकान की हुई थी, लेकिन इसके बाद से स्थानीय लोग शराब की दुकान का विरोध कर रहे थे। अभी तक दुकान नहीं खुलने से अनुज्ञापी को नुकसान होने की बात कही जा रही है।
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मुनिकीरेती में शराब की मोबाइल वैन को लेकर बवाल में आगजनी और लूट के आरोप में पुलिस कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत आठ नामजद व करीब 40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया कि शराब की दुकान के अनुज्ञापी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष रामकिशोर सकलानी के मुताबिक बुधवार को मुनिकीरेती में हर्बल गार्डल के समीप शराब की मोबाइल वैन से लोगों ने लूटपाट की। इसके साथ आगजनी भी की। शराब की दुकान के अनुज्ञापी अरविंद रणावत की नामजद तहरीर पर पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजल्वाण, पूर्व सभासद अनुराग पयाल, महावीर खरोला, अनलि बहुखंडी, अजय रमोला, बलदेव रावत, बिजेंद्र राणा और पूरण पुंडीर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने मामले में 40 अज्ञात महिला व पुरुषों को भी आरोपी बनाया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों पर लूट, आगजनी और बलवा आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि वैन में वैधानिक तरीके से शराब बेची जा रही थी, जिसकी अनुमति भी अनुज्ञापी ने प्रशासन से ली थी। बावजूद शराब की पेटियों में आग लगाई गई। बताया कि पुलिस के पास घटना की पूरी वीडियोग्राफी है, जिसके आधार पर अज्ञातों की पहचान भी जल्द कर ली जाएगी। बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।
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डीएम ने दी थी परमिशन
ऋषिकेश। मुनिकीरेती क्षेत्र में मोबाइल वैन के माध्यम से शराब बेचने की अनुमति अनुज्ञापी को टिहरी डीएम ने दी थी। मुनिकीरेती थानाध्यक्ष आरके सकलानी के अनुसार स्थायी दुकान खुलने तक चंद्रभागा पुल से लेकर भद्रकाली मंदिर तक एरिया में मोबाइल वैन से शराब बेचने की बात अनुमति में कही गई है। गौरतलब है कि टिहरी जिले में शराब की दुकानों के आवंटन में सबसे महंगी नीलामी ढालवाला की दुकान की हुई थी, लेकिन इसके बाद से स्थानीय लोग शराब की दुकान का विरोध कर रहे थे। अभी तक दुकान नहीं खुलने से अनुज्ञापी को नुकसान होने की बात कही जा रही है।
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