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माह की 10 तारीख तक जीएसटी रिर्टन फाईल न करने पर देना होगा विलंब शुल्क
Updated Sat, 19 Aug 2017 10:27 PM IST
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गोपेश्वर। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जिला सभागार में जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने तथा टैक्स प्रणाली की जानकारी दी गई। कहा कि टैक्स कटौती के बाद 10 तारीख तक रिटर्न फाइल न करने पर आहरण-वितरण अधिकारी को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क देना होगा।
जिला सभागार में आयोजित कार्यशाला में सहायक वाणिज्य कर कमिश्नर मनमोहन असवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई से सभी राज्यों के लिए एक कर प्रणाली जीएसटी के रूप में लागू कर दी है। 30 जून 2017 से पूर्व के बीजकों के भुगतान पर जीएसटी लागू नहीं होगा। साथ ही 10 लाख रुपये तक वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों को अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीयन करना जरूरी है। इस मौके पर मुख्य कोषाधिकारी वीरेंद्र कुमार और एसडीएम योगेंद्र सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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