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देहरादून: महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास
Sun, 05 Sep 2021 09:38 AM IST
देहरादून ब्यूरो
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 05 Sep 2021 09:38 AM IST
सार
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि मुकदमा राजपुर थाने में दर्ज किया गया था। एक महिला ने पुलिस को धर्मपाल निवासी कैनाल रोड के खिलाफ शिकायत की थी। महिला के अनुसार वह धर्मपाल के घर पर काम करती थी। एक दिन धर्मपाल ने उसके साथ छेड़खानी की तो वह काम छोड़कर चली गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : AMAR UJALA
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विस्तार
महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्वनी गौड़ की अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास और कुल 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि मुकदमा राजपुर थाने में दर्ज किया गया था। एक महिला ने पुलिस को धर्मपाल निवासी कैनाल रोड के खिलाफ शिकायत की थी। महिला के अनुसार वह धर्मपाल के घर पर काम करती थी। एक दिन धर्मपाल ने उसके साथ छेड़खानी की तो वह काम छोड़कर चली गई।
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इसके बाद 21 नवंबर 2018 को वह कैनाल रोड पर किसी काम से जा रही थी। इस दौरान धर्मपाल वहां आया और उसे झाड़ियों में ले गया। यहां उसने महिला से दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी।
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अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद शनिवार को इस मुकदमे में अपना फैसला सुनाया।
धर्मपाल को आईपीसी 376 यानी दुष्कर्म में 10 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना व आईपीसी 506 यानी जान से मारने की धमकी देने के दोष में एक साल सजा व 10 हजार रुपये जुुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।