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चेक बाउंस मामले में बैंक अधिकारी को मिली ये सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Thu, 19 Jul 2018 02:08 PM IST
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आगरा में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बेलनगंज शाखा के अधिकारी छोटे लाल को चेक बाउंस के एक और मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें छह लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। इससे पूर्व भी उन्हें चेक बाउंस में सजा सुनाई जा चुकी है।
छोटे लाल ऑल बैंक इंप्लाइज एवं ऑफिसर्स सोसायटी के उपाध्यक्ष भी हैं। उनके खिलाफ जमुना बैंक पॉवर हाउस कॉलोनी के नंद किशोर ने केस किया था। किशोर पॉवर कारपोरेशन में अधीक्षण अभियंता नगरीय क्षेत्र के पद पर तैनात हैं। उन्होंने छोटे लाल को पांच लाख रुपये दिए थे।
छोटे लाल ने कहा था कि वो संस्था चलाते हैं, जो ब्याज पर पैसा देती है और जमा करने वालों को ब्याज देती है। जब नंद किशोर ने अपना पैसा ब्याज सहित मांगा तो उन्हें छह चेक थमा दिए गए। सभी बाउंस हो गए। एसीजेएम आलोक शर्मा की कोर्ट में यह केस चल रहा था। छोटे लाल उपाध्याय दोष सिद्ध पाया गया, उसे सजा सुनाई गई।
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छोटे लाल ऑल बैंक इंप्लाइज एवं ऑफिसर्स सोसायटी के उपाध्यक्ष भी हैं। उनके खिलाफ जमुना बैंक पॉवर हाउस कॉलोनी के नंद किशोर ने केस किया था। किशोर पॉवर कारपोरेशन में अधीक्षण अभियंता नगरीय क्षेत्र के पद पर तैनात हैं। उन्होंने छोटे लाल को पांच लाख रुपये दिए थे।
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छोटे लाल ने कहा था कि वो संस्था चलाते हैं, जो ब्याज पर पैसा देती है और जमा करने वालों को ब्याज देती है। जब नंद किशोर ने अपना पैसा ब्याज सहित मांगा तो उन्हें छह चेक थमा दिए गए। सभी बाउंस हो गए। एसीजेएम आलोक शर्मा की कोर्ट में यह केस चल रहा था। छोटे लाल उपाध्याय दोष सिद्ध पाया गया, उसे सजा सुनाई गई।
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