फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Youth found guilty of possessing banned medicines

Chandigarh News: प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में युवक दोषी करार

Tue, 14 May 2024 05:22 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2024 05:22 AM IST
विज्ञापन
Youth found guilty of possessing banned medicines
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार हल्लोमाजरा निवासी वाजिद अली उर्फ राजा (40) को दोषी करार दिया है। उसे 15 मई को सजा सुनाई जाएगी। सेक्टर- 31 थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट-22 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को हल्लोमाजरा के दीप कांप्लेक्स से काबू किया गया था। दोषी के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की थीं। पुलिस जांच में सामने आया था कि वह कम दामों में प्रतिबंधित दवाइयों को खरीदकर महंगे दामों में बेचा करता था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed