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Chandigarh News: अवैध शराब रखने के मामले में युवक दोषी करार, दो साल की सजा
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चंडीगढ़। अवैध तौर पर शराब रखने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी के खिलाफ दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान लुधियाना जिले के गांव भागपुर निवासी परमजीत सिंह के तौर पर हुई है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ मार्च 2019 को पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने 14 मार्च 2019 को 34-35 की रोड पर एंटी ड्रंकन ट्रैफिक नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने एक कार चालक को रोककर एल्को सेंसर से चेक किया तो ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इसके बाद पुलिस ने उसका चालान काट दिया। पुलिस ने जब गाड़ी को चेक किया तो एक चादर के नीचे शराब की पेटियां मिलीं। युवक पुलिस को परमिशन लेटर या लाइसेंस नहीं दिखा पाया। पुलिस ने कार से 58 शराब की पेटी बरामद की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्या था मामला
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने 14 मार्च 2019 को 34-35 की रोड पर एंटी ड्रंकन ट्रैफिक नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने एक कार चालक को रोककर एल्को सेंसर से चेक किया तो ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इसके बाद पुलिस ने उसका चालान काट दिया। पुलिस ने जब गाड़ी को चेक किया तो एक चादर के नीचे शराब की पेटियां मिलीं। युवक पुलिस को परमिशन लेटर या लाइसेंस नहीं दिखा पाया। पुलिस ने कार से 58 शराब की पेटी बरामद की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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