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Chandigarh News: दुकानदार पर चाकू से हमला करने वाला युवक दोषी करार, तीन साल की कैद

Thu, 08 Jun 2023 02:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 02:34 AM IST
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Young man convicted of attacking shopkeeper with knife, imprisoned for three years
चंडीगढ़। जिला अदालत ने दुकानदार पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान सुनील कुमार उर्फ भोला के रूप में हुई है। मामले में आईटी पार्क थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ करीब छह साल पहले केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। दर्ज मामले के मुताबिक 22 मार्च 2017 को आईटी पार्क थाना पुलिस को दुकानदार संजीव कुमार ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि वह घटना के वक्त रात करीब 9.15 बजे दुकान में मौजूद था। दुकान के पास सड़क पर तीन लड़के खड़े होकर आपस में गाली गलौज कर रहे थे। उन्होंने विरोध करते हुए लड़कों को दुकान के पास से चले जाने के लिए कहा। आरोपों के मुताबिक लड़के वहां से चले गए और करीब आधे घंटे बाद उसकी दुकान पर लौट आए। आरोपों के तहत शराब के नशे में धुत लड़कों में से एक ने उन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद उसे घायल हालत में सेक्टर- 16 अस्पताल ले जाया गया। मामले में आईटी पार्क थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर सुनील को गिरफ्तार किया था।
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