{"_id":"57f3c0fb4f1c1b940a26f84a","slug":"yamunanagar-people-filed-petition-against-loudspeaker-in-palaces-notice-to-haryana-govt","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे लोग, सरकार और प्रतिवादी तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लाउडस्पीकर को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे लोग, सरकार और प्रतिवादी तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 04 Oct 2016 08:17 PM IST
विज्ञापन
सजा सुनने के बाद भाग
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पैलेस में रात भर लाउडस्पीकर बजने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और मामले में सरकार को नोटिस जारी हुआ। हरियाणा के यमुनानगर स्थित करण रिसोर्ट के रात भर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर पूरे इलाके में ध्वनि प्रदूषण फैलाने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
याचिका रघुनाथपुरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यमुनानगर की ओर से दायर की गई। जिस पर जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव, यमुनानगर एमसी के संयुक्त आयुक्त, जगाधरी के उपमंडल अधिकारी और करण रिसोर्ट के मालिकों व तेजली रोड स्थित अशोक कालोनी के निवासियों को 19 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता रघुनाथपुरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट प्रियंका सूद के मार्फत दायर की गई याचिका में करण रिसोर्ट व अशोक कालोनी को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति को रद किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति अवैध और नियम के प्रावधानों के विपरीत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
याचिका रघुनाथपुरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यमुनानगर की ओर से दायर की गई। जिस पर जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव, यमुनानगर एमसी के संयुक्त आयुक्त, जगाधरी के उपमंडल अधिकारी और करण रिसोर्ट के मालिकों व तेजली रोड स्थित अशोक कालोनी के निवासियों को 19 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता रघुनाथपुरी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट प्रियंका सूद के मार्फत दायर की गई याचिका में करण रिसोर्ट व अशोक कालोनी को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति को रद किए जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति अवैध और नियम के प्रावधानों के विपरीत है।
विज्ञापन
कई स्कूल और अस्पताल रिसोर्ट के 100 किमी के दायरे में
sdf
याचिका में कहा गया है कि करण रिसोर्ट जगाधरी के ईएसआई अस्पताल और नवप्रभात पब्लिक स्कूल के 100 मीटर के दायरे में स्थित है। याचिका में यह भी मांग की है कि करण रिसोर्ट की ओर से इस याचिका के हाईकोर्ट में लंबित रहने तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी जाए।
याचिका में कहा गया कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक केवल इनडोर ऑडिटोरियम आदि को छोड़कर कहीं भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है।
इस संबंध में याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए संबंधित प्रतिवादियों की ओर से ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों से जवाब तलब कर लिया है।
याचिका में कहा गया कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक केवल इनडोर ऑडिटोरियम आदि को छोड़कर कहीं भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है।
इस संबंध में याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए संबंधित प्रतिवादियों की ओर से ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों से जवाब तलब कर लिया है।