फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Woman coach's mobile Data recover in minister Sandeep Singh case

छेड़छाड़ प्रकरण: महिला कोच के मोबाइल में मिली मंत्री संदीप सिंह की चैट, पुलिस जल्द जारी कर सकती है चार्जशीट

Thu, 27 Jul 2023 10:26 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 27 Jul 2023 10:26 PM IST
सार

महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को बीते वर्ष दिसंबर में अपनी शिकायत दी थी। इसके बाद 31 दिसंबर को चंडीगढ़ पुलिस ने छेड़छाड़, आपराधिक रूप से कैद में रखने और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन
Woman coach's mobile Data recover in minister Sandeep Singh case
मंत्री संदीप सिंह। - फोटो : एएनआई

विस्तार

हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ प्रकरण में महिला कोच के मोबाइल फोन का डाटा चंडीगढ़ पुलिस के पास पहुंच गया है। मोबाइल की फॉरेंसिक और साइबर विशेषज्ञों की जांच के बाद फोन का डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट रिकवर कर ली गई हैं। 

विज्ञापन


पीड़ित महिला कोच का कहना है कि उसके मोबाइल का डाटा डेढ़ से दो महीने पहले ही रिट्रीव हो चुका है और उसके बयान और जिरह चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि वह कई बार पुलिस जांच में भी शामिल हो चुकी हैं। फोन डाटा के रिट्रीव होने पर महिला कोच का कहना है कि इसके जरिए उन्होंने जो भी जानकारी पुलिस को दी थी, उसकी पुष्टि हुई है। 
विज्ञापन


इसमें महिला कोच द्वारा एफआईआर में दिए गए तथ्यों समेत अदालत में सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज बयान की भी पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस जल्द ही चंडीगढ़ अदालत में इस छेड़छाड़ प्रकरण में अपनी चार्जशीट दायर करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि पुलिस ने मंत्री के भी दो मोबाइल फोन जांच के लिए लिए थे। आरोपों के मुताबिक मंत्री और महिला कोच के बीच स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर चैट हुई थी। महिला के मुताबिक खेल मंत्री ने उनसे कहा था कि वह उन्हें खुश रखे और वह उसे खुश रखेंगे। महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को बीते वर्ष दिसंबर में अपनी शिकायत दी थी। इसके बाद 31 दिसंबर को चंडीगढ़ पुलिस ने छेड़छाड़, आपराधिक रूप से कैद में रखने और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed