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आरोप: पांचवीं पत्नी से भी हुई बेटी तो पति बोला- घर से निकल जा नहीं तो गैंगस्टरों से मरवा दूंगा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Sun, 01 Aug 2021 03:13 PM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sun, 01 Aug 2021 03:13 PM IST
सार

एक महिला ने अपने पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। महिला ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि बेटी होने के बाद उसे धमकी मिली। पति पहले भी चार शादी कर चुका है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। 

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Wife filed petition in High Court accusing husband of threatening
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बेटे की चाहत में चार लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के बाद 5वीं पत्नी से भी बेटी पैदा होने पर उसे घर से निकल जाने अन्यथा गैंगस्टरों से मरवाने की धमकी से जुड़ा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। 5वीं पत्नी और नौ माह की बेटी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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पंचकूला निवासी महिला ने एडवोकेट जसविंदर सिंह सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि वह मूलरूप से करनाल की रहने वाली है। उसका विवाह जनवरी 2020 में पंचकूला निवासी यजुविंदर सैनी से हुआ था।
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विवाह के एक माह बाद उसका पति उसे करनाल में छोड़कर अपने परिजनों समेत कनाडा चला गया। जब याची ने उन्हें सूचित किया कि वह गर्भवती है तो लगातार लिंग जांच के लिए दबाव बनाया गया लेकिन याची ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद परिवार वापस आया और याची को भी मायके से लेकर पंचकूला पहुंचा। 
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अक्तूबर में याची ने बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसे बुरा भला कहा गया। कुछ समय बाद याची को बहाने से करनाल छोड़कर पूरा परिवार कनाडा चला गया और याची व उसके परिवार के नंबर ब्लॉक कर दिए। जब लंबे समय तक कोई वापस नहीं आया तो याची अपनी नौ माह की बेटी समेत पंचकूला आई और पंचकूला के मकान पर लगे ताले को तोड़कर वहां रहने लगी। साथ ही पुलिस को शिकायत भी दी। 

याची ने कहा कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान याची के पति का फोन आया कि वह घर से निकल जाए नहीं तो उसे गैंगस्टरों से मरवा दिया जाएगा। इस दौरान उसे पता चला कि उसका पति पहले भी लड़के की चाहत में चार विवाह कर चुका है। 


पंचकूला की अदालत और गुजरात के हाईकोर्ट के आदेश याची ने संलग्न करते हुए बताया कि कोर्ट के माध्यम से उन लड़कियों से रिश्ता तोड़ा गया था। याची ने कहा कि परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है और ऐसे में याची व उसकी मासूम बेटी को जान का खतरा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को याची की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है।

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