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व्हर्लपूल कंपनी अदा करेगी खर्च समेत मुआवजा

Sun, 23 Mar 2014 08:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला-चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला-चंडीगढ़ Updated Sun, 23 Mar 2014 08:52 AM IST
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Whirlpool to pay compensation
वारंटी अवधि में वाशिंग मशीन को ठीक न करने पर उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए गुड़गांव स्थित व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित सुप्रीम इलेक्ट्रो मेक प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को मशीन को मुफ्त में रिपेयर करने और साढ़े सात हजार मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है।
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यह निर्देश उपभोक्ता फोरम-1 के अध्यक्ष और सदस्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिया है। शिकायतकर्ता सचिन मित्तल निवासी सेक्टर-28 ए ने जीरकपुर स्थित बेस्ट प्राइस, गुड़गांव स्थित व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके डायरेक्टर और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 स्थित सुप्रीम इलेक्ट्रो मेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि छह मार्च 2013 को उन्होंने व्हर्लपूल वाशिंग मशीन 9300 सौ रुपये में खरीदी। इसकी दो साल की वारंटी थी।

उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर को मशीन में खराबी आ गई। इसकी शिकायत कस्टमर केयर में दी गई। कंपनी के इंजीनियर उसे चेक किया। उसे सर्विस सेंटर पर ले गए। उसे ठीक करने के लिए 3500 रुपये मांगे। मरम्मत करने में देरी भी की गई। दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सेवा मे कोई कोताही नहीं बरती है।
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