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वीआईपी नंबरों के शौकीन हैं तो पढ़ें ये खुशखबरी, शर्तें भी देखिए
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 10 Jul 2016 02:52 PM IST
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गाड़ियों के वीआईपी नंबर
- फोटो : डेमो फोटो
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गाड़ियों के वीआईपी नंबरों के शौकीन हैं तो आरएलए बहुत जल्द आपको खुशखबरी देने वाला है। साथ ही, शर्तें को भी ध्यान से देखिए।
रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) की ओर से वीआईपी नंबरों के लिए ई-ऑक्शन के लिए 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। सुबह 10 से शाम पांच बजे तक रजिस्ट्रेशनकराया जा सकता है।
18 जुलाई से फैंसी नंबरों की ई-ऑक्शन शुरू होगी। 20 जुलाई तक लोग इस पर ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे। इस बार ई-ऑक्शन में सीएच- 01 बीजी सीरीज के नंबरों की निलामी होगी। इसमें 0001 से 9999 सीरीज के नंबरों की बोली लगाई जाएगी।
ये होंगी शर्तें
आरएलए की ओर से कराई जा रही ई-ऑक्शन में चंडीगढ़ का रेजिडेंट्स प्रूफ होना जरूरी है। गाड़ी मालिक फैंसी नंबर के लिए ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/fancy पर लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा www.chdtransport.gov.in पर भी अप्लाई करें। फैंसी नंबर के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की गाड़ी चंडीगढ़ के पते पर हो, वहीं ई-ऑक्शन में भाग लेंगे। इसके लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया है। पसंदीदा नंबर के लिए लोगाें को रिजर्व प्राइस सेक्टर-17 आरएलए ऑफिस में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। वहीं ऑनलाइन ऑक्शन में पूरे नंबर की डिटेल वेबसाइट पर दी जाएगी। अगर किसी को फैंसी नंबर से संबंधित पूछताछ करनी है तो वह हेल्पलाइन नंबर 0172- 2700341 पर क ॉल कर सकते हैं। वहीं सेक्टर-17 के आरएलए के इंक्वायरी काउंटर पर भी सुबह 10 से शाम पांच बजे तक जानकारी हासिल करसकते हैं। आरएलए अमित तलवार ने बताया कि इस ऑक्शन को ऑनलाइन किया जाएगा। फैंसी नंबरों की ऑक्शन 20 जुलाई तक चलेगी।
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रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) की ओर से वीआईपी नंबरों के लिए ई-ऑक्शन के लिए 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। सुबह 10 से शाम पांच बजे तक रजिस्ट्रेशनकराया जा सकता है।
18 जुलाई से फैंसी नंबरों की ई-ऑक्शन शुरू होगी। 20 जुलाई तक लोग इस पर ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे। इस बार ई-ऑक्शन में सीएच- 01 बीजी सीरीज के नंबरों की निलामी होगी। इसमें 0001 से 9999 सीरीज के नंबरों की बोली लगाई जाएगी।
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ये होंगी शर्तें
आरएलए की ओर से कराई जा रही ई-ऑक्शन में चंडीगढ़ का रेजिडेंट्स प्रूफ होना जरूरी है। गाड़ी मालिक फैंसी नंबर के लिए ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/fancy पर लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा www.chdtransport.gov.in पर भी अप्लाई करें। फैंसी नंबर के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की गाड़ी चंडीगढ़ के पते पर हो, वहीं ई-ऑक्शन में भाग लेंगे। इसके लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया है। पसंदीदा नंबर के लिए लोगाें को रिजर्व प्राइस सेक्टर-17 आरएलए ऑफिस में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। वहीं ऑनलाइन ऑक्शन में पूरे नंबर की डिटेल वेबसाइट पर दी जाएगी। अगर किसी को फैंसी नंबर से संबंधित पूछताछ करनी है तो वह हेल्पलाइन नंबर 0172- 2700341 पर क ॉल कर सकते हैं। वहीं सेक्टर-17 के आरएलए के इंक्वायरी काउंटर पर भी सुबह 10 से शाम पांच बजे तक जानकारी हासिल करसकते हैं। आरएलए अमित तलवार ने बताया कि इस ऑक्शन को ऑनलाइन किया जाएगा। फैंसी नंबरों की ऑक्शन 20 जुलाई तक चलेगी।
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