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ऑटो चालकों के लिए बेहद अहम खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 11 Nov 2014 01:47 PM IST
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स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड डीजल ऑटो को अब रोड टैक्स और परमिट फीस जमा करवानी होगी। इससे पहले उन्हें एक हजार रुपये की पेनल्टी भी भरनी होगी। उसके बाद ही वे परमिट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पेनल्टी भरने की आखिरी डेट 31 दिसंबर होगी।
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एसटीए ने सोमवार को ये निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2009 में यूटी प्रशासन ने शहर में डीजल ऑटो बैन कर दिए थे। एसटीए चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड 754 डीजल ऑटो चालकों ने 2009 के बाद से न तो रोड टैक्स जमा करवाया है और न ही परमिट फीस। अब प्रशासन ने डीजल ऑटो पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ऐसे में इन डीजल ऑटो को शहर में चलने के लिए रोड टैक्स व परमिट लेना होगा। इसके लिए प्रशासन ने एक हजार रुपये पेनल्टी तय की है।
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