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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, एससी-बीसी वर्ग के लिए आएगी शहरी आवास योजना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 05 Aug 2017 10:06 AM IST
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Punjab Cabinate meeting
- फोटो : File Photo
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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों केलिए पंजाब शहरी आवास योजना 2017 शुरू करने को मंजूरी दी गई है। इसकेपहले चरण में तीन लाख से कम सालाना आय वाले और दूसरे चरण में पांच लाख से कम आय वालों को मुफ्त रिहायश सुविधा दी जाएगी। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में यह वादा किया था।
सीएम ने हिदायत दी कि इस स्कीम में असल लाभपात्रियों को ही लाभ मिलना यकीनी बनाने को काफी ध्यान दिया जाए। किसी भी अयोग्य का नाम सूची में नहीं आना चाहिए। स्कीम के तहत उसी जगह पर जरूरतमंदों केलिए मकान बनाए जाएंगे, जहां उनकी जरूरत होगी। निजी डेवलपरों को ईडीसी, सीएलयू में रियायत देकर मकान बनवाए जाएंगे।
तीन लाख से कम आय वाले लाभपात्रियों को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सामाजिक बुनियादी ढांचा फंड या किसी भी टैक्स से छूट दी जाएगी। यह स्कीम छह लाख से कम आय वाले (एलआईजी) और 18 लाख से कम आय वाले (एमआईजी) परिवारों केलिए सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने की सुविधा भी देगी।
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सीएम ने हिदायत दी कि इस स्कीम में असल लाभपात्रियों को ही लाभ मिलना यकीनी बनाने को काफी ध्यान दिया जाए। किसी भी अयोग्य का नाम सूची में नहीं आना चाहिए। स्कीम के तहत उसी जगह पर जरूरतमंदों केलिए मकान बनाए जाएंगे, जहां उनकी जरूरत होगी। निजी डेवलपरों को ईडीसी, सीएलयू में रियायत देकर मकान बनवाए जाएंगे।
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तीन लाख से कम आय वाले लाभपात्रियों को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सामाजिक बुनियादी ढांचा फंड या किसी भी टैक्स से छूट दी जाएगी। यह स्कीम छह लाख से कम आय वाले (एलआईजी) और 18 लाख से कम आय वाले (एमआईजी) परिवारों केलिए सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने की सुविधा भी देगी।
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रियायतें देकर कराया जाएगा मकानों का निर्माण
Punjab Cabinate
- फोटो : File Photo
हाती विकास, स्थानीय निकाय या किसी और विभाग, जिसकी जमीन ईडब्ल्यूएस के लिए घरों के निर्मण को उचित होगी, वह मकान व शहरी विकास विभाग को मुफ्त में तब्दील कर दी जाएगी।
सूबा स्तरीय स्वीकृति और निगरानी करने वाली कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह जमीन केप्रयोग पर फैसला ले। इसकेलिए संबंधित विभाग की सहमति भी लेनी होगी। काबिलेजिक्र है कि पंजाब की कुल आबादी 2.77 करोड़ में से 37.49 प्रतिशत शहरों में रहती है, जोकि 2041 तक पचास प्रतिशत हो जाएगी। ऐसे में शहरों में वाजिब दरों पर घर बनाना यकीनी हो गया है।
सूबा स्तरीय स्वीकृति और निगरानी करने वाली कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह जमीन केप्रयोग पर फैसला ले। इसकेलिए संबंधित विभाग की सहमति भी लेनी होगी। काबिलेजिक्र है कि पंजाब की कुल आबादी 2.77 करोड़ में से 37.49 प्रतिशत शहरों में रहती है, जोकि 2041 तक पचास प्रतिशत हो जाएगी। ऐसे में शहरों में वाजिब दरों पर घर बनाना यकीनी हो गया है।