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Chandigarh News: झपटमारी में दो युवक दोषी करार, एक को सात, दूसरे को पांच साल की कैद

Wed, 24 Jan 2024 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jan 2024 02:17 AM IST
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Two youths found guilty in snatching, one sentenced to seven years, the other to five years imprisonment
चंडीगढ़। सिक्योरिटी गार्ड से मोबाइल और पैसे छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो दोषी युवकों में से एक को सात व दूसरे को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान ऋषिकेश और दीपक के रूप में हुई है। अदालत ने ऋषिकेश को सात साल और दीपक को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों के खिलाफ शिकायतकर्ता धनास निवासी तुलसीराम की शिकायत पर सारंगपुर थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 379ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
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अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान सरकारी वकील हुक्म सिंह ने दलील दी कि दिन प्रतिदिन मोबाइल झपटमारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोषी भी ऐसे ही अपराध में शामिल हैं। इसलिए दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग सके।
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क्या था मामला : तुलसीराम (53) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-10 में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करता है और धनास में रहता है। बीते 5 जनवरी को रात करीब 10 बजे वह साइकिल से ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रहा था। जब वह रात करीब 10:30 बजे धनास स्थित पुराना मछली बाजार के पास पहुंचा तभी दो अज्ञात युवक उसके पास आए और उसका मोबाइल फोन और पेंट की जेब से तीन हजार रुपये छीनकर फरार गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच के दौरान दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो
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