फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Consumer Commission's order: Bank to pay Rs 1 lakh as compensation

उपभोक्ता आयोग का आदेश: बैंक देगा 1 लाख रुपये मुआवजा

Tue, 27 Oct 2026 02:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Consumer Commission's order: Bank to pay Rs 1 lakh as compensation
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



चंडीगढ़। लोन की अगली किस्त जमा करने की तारीख से पहले ग्राहक का बचत खाता फ्रीज करना बैंक को भारी पड़ा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बैंक की इस कार्रवाई को अनुचित ठहराया और 1 लाख रुपये मुआवजा व 20 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया।




बैंक ने 2 जनवरी 2022 को देय अगली किस्त से पहले ही 29 दिसंबर 2021 को खाता फ्रीज कर दिया। जबकि 28 दिसंबर को उसने लोन रिकॉल नोटिस देकर 7 दिन की मोहलत दी थी। आयोग ने कहा कि मोहलत के बाद तुरंत खाता फ्रीज करना उचित नहीं था। बैंक उपलब्ध राशि से किस्तें समायोजित कर सकता था। आयोग ने 2 सितंबर 2026 के फैसले में बैंक को 30 दिन के भीतर भुगतान करने को कहा। देरी होने पर 9 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed