Punjab Lockdown: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में लॉकडाउन लगाया, पढ़ें- कब से कब तक रहेगा प्रभावी
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पंजाब में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है। पंजाब में अब सभी दिन शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि पंजाब में इससे पहले ही धारा-144 लागू है।
कैप्टन ने विधायकों से की अपील
पंजाब में विधानसभा सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव विधायकों की संख्या में इजाफा हो गया है। अब राज्य मे 29 विधायक कोरोना की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी विधायकों से अपील की है कि कोरोना पॉजिटिव विधायकों और मंत्रियों की संपर्क में आने वाले सदस्य कल एक दिवसीय विधानसभा सत्र भाग लेने से बचें।
शाम साढ़े छह बजे तक शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश
पंजाब में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार कई तरह के उपाय अपना रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के डीजीपी दिनकर गुप्ता को कोरोना रोकने के लिए राज्य में मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक शराब की दुकानों को शाम 6:30 बजे तक सख्ती से बंद कराने को कहा है।
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As the number of COVID-19 positive MLAs/Ministers rose to 29, Punjab CM Captain Amarinder Singh today appealed to all other legislators who had come in contact with them to avoid attending the one-day Vidhan Sabha session tomorrow: State govt
— ANI (@ANI) August 27, 2020
To contain the spread of coronavirus, lockdown imposed in State from 7.00 PM to 5.00 AM on all days: Government of Punjab
— ANI (@ANI) August 27, 2020
43 शराब के ठेकों का चालान
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य में हफ्ते के सभी दिनों के दौरान रात सात बजे से सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य के सभी म्युनिसिपल शहरों में शराब के ठेके शाम 6.30 बजे तक खुले रखने का समय निर्धारित किया गया है।
आबकारी विभाग ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने पर शराब के 43 ठेकों का चालान किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जालंधर में शराब के 10, मोहाली में 10, अमृतसर में 6, लुधियाना में 5, होशियारपुर और गुरदासपुर में 3-3, शहीद भगत सिंह नगर और पठानकोट में 2-2, पटियाला और बरनाला में 1-1 शराब के ठेके का चालान किया गया है।
पंजाब में लागू है धारा-144
बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ही पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में धारा-144 लागू कर दीी है। कहीं भी पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और सभी सभाओं पर रोक है। विवाह और भोग समागमों (अंतिम संस्कार) में यह लागू नहीं होगी।
15 सिंतबर तक पंजाब में एक लाख से ज्यादा होंगे कोरोना के मरीज
मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 सितंबर तक पंजाब में मामलों के 64,000 तक पहुंचने का अनुमान है और 15 सितंबर तक यह संख्या एक लाख पार कर जाएगी। इसके अलावा विशेषज्ञों का अनुमान है कि 3 सितंबर तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1500 तक पहुंच जाएगी। कैप्टन ने कहा, ‘हम पंजाब को अमेरिका जैसे हालात की तरफ नहीं जाने देंगे।
विधानसभा सत्र से पहले 29 विधायक भी मिले पॉजिटिव
पंजाब विधानसभा के 28 अगस्त को बुलाए गए एक दिवसीय सत्र को लेकर विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के तीन कैबिनेट मंत्रियों समेत कुल 29 विधायक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस परिस्थिति में सदन के सदस्यों का पांचवां हिस्सा कोरोना के कारण सत्र से गैरहाजिर रहेगा। इसके साथ ही पूरे विपक्ष के सदन से बाहर रहने का संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा भी बढ़ गया है।
117 सदस्यीय विधानसभा में बुधवार को तीन मंत्रियों समेत कांग्रेस के 14 विधायक, अकाली दल के छह विधायक और आम आदमी पार्टी के तीन विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपने घरों में आइसोलेट हो गए हैं।