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Hindi News ›   Chandigarh ›   Three counselors were to be appointed in every district for matrimonial disputes in Haryana-Punjab

Highcourt: वैवाहिक विवाद के लिए हर जिले में नियुक्त करने थे तीन काउंसलर, हरियाणा-पंजाब से जवाब तलब

Sat, 03 Feb 2024 02:12 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 03 Feb 2024 02:12 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों को आदेश दिया था कि हर जिले में अनुबंध के आधार पर तीन काउंसलर नियुक्त किए जाएं। इन काउंसलरों को वैवाहिक विवाद से जुड़ी आपराधिक शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

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Three counselors were to be appointed in every district for matrimonial disputes in Haryana-Punjab
Marriage - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

वैवाहिक विवाद से जुड़ी 700 आपराधिक शिकायतों का एक साल में काउंसलर के माध्यम से निपटारा करने में चंडीगढ़ प्रशासन को सफलता मिली है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को प्रत्येक जिले में तीन काउंसलर की नियुक्ति को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से वैवाहिक विवादों के निपटारे के लिए काउंसलरों की नियुक्ति की थी। इन काउंसलरों ने एक साल की अवधि में 700 मामलों का निपटारा कर दिया। 
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हाईकोर्ट ने इसको लेकर संज्ञान लेते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। हरियाणा व पंजाब दोनों सरकारों की ओर से नोटिस स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों को आदेश दिया था कि हर जिले में अनुबंध के आधार पर तीन काउंसलर नियुक्त किए जाएं। इन काउंसलरों को वैवाहिक विवाद से जुड़ी आपराधिक शिकायतों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। दो सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए और हाईकोर्ट में आदेश का पालन करते हुए इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। इन निर्देशों के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में लिए गए संज्ञान का निपटारा कर दिया था।
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शुक्रवार को मामला हाईकोर्ट में आदेश के पालन से जुड़ी रिपोर्ट के लिए पहुंचा तो हरियाणा सरकार ने जवाब के लिए मोहलत मांगी तो वहीं पंजाब ने अपनी नीति पेश की। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई फरवरी तक स्थगित करते हुए आदेश का पालन कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
 
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