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Chandigarh News: समय पर नहीं दिया फ्लैट का कब्जा, 50 हजार का हर्जाना
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चंडीगढ़। उपभोक्ता आयोग ने तय समय में फ्लैट का कब्जा न देने पर डब्ल्यूडब्ल्यूआईसीएस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने शिकायतकर्ता की ओर से कंपनी को दिए गए 52,93,592 रुपये 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर 30 के सुमनजीत सिंह और उनकी मां दलीप कौर (60) ने न्याय के लिए उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी।
शिकायतकर्ता ने कंपनी के मोहाली सेक्टर-115 स्थित इम्पीरियल हाइट्स सेक्टर के टावर-ए में एक फ्लैट बुक करवाया था, जिसकी कुल कीमत 52,93,592 रुपये थी। उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट 15 नवंबर 2011 को पूरी राशि का भुगतान किया। शर्तों के अनुसार फ्लैट का निर्माण 30 महीने में पूरा होने पर बिल्डर की तरफ से उन्हें तय तिथि पर कब्जा दिया जाना था लेकिन समय सीमा पूरी होने पर बिल्डर की तरफ से उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता के कई बार अनुरोध करने पर भी बिल्डर व कंपनी की तरफ से आज तक उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। यहां तक कि साइट पूरी से तैयार तक नहीं है और वहां फ्लैट भी अधूरे हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी व बिल्डर के खिलाफ आयोग को शिकायत दी थी।
-परीक्षित सिंह
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शिकायतकर्ता ने कंपनी के मोहाली सेक्टर-115 स्थित इम्पीरियल हाइट्स सेक्टर के टावर-ए में एक फ्लैट बुक करवाया था, जिसकी कुल कीमत 52,93,592 रुपये थी। उन्होंने बिल्डर बायर एग्रीमेंट 15 नवंबर 2011 को पूरी राशि का भुगतान किया। शर्तों के अनुसार फ्लैट का निर्माण 30 महीने में पूरा होने पर बिल्डर की तरफ से उन्हें तय तिथि पर कब्जा दिया जाना था लेकिन समय सीमा पूरी होने पर बिल्डर की तरफ से उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता के कई बार अनुरोध करने पर भी बिल्डर व कंपनी की तरफ से आज तक उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। यहां तक कि साइट पूरी से तैयार तक नहीं है और वहां फ्लैट भी अधूरे हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी व बिल्डर के खिलाफ आयोग को शिकायत दी थी।
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-परीक्षित सिंह