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Chandigarh News: चंडीगढ़ क्लब के खिलाफ याचिका वैध या नहीं, तय करेगा हाईकोर्ट

Wed, 27 Nov 2024 02:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2024 02:16 AM IST
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The High Court will decide whether the petition against Chandigarh Club is valid or not
चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्लब के कामकाज में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पहले यह तय करना जरूरी है कि क्लब के खिलाफ याचिका वैध है या नहीं। क्लब के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल कबोतरा ने याचिका दायर कर क्लब के कामकाज में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए जाएं। कंपनीज एक्ट 1956 की अनदेखी की जा रही है। लीज डीड की शर्तों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे में क्लब की मैनेजमेंट के लिए कोर्ट प्रशासक नियुक्त करें।
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क्लब की ओर से बड़े स्तर पर बिल्डिंग बायलॉज की वाॅयलेशन की जा रही है। नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य तीन साल तक क्लब का पदाधिकारी रहता है तो वह अगले दो साल के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। बावजूद इसके नियमों का पालन नहीं हो रही है। जनरल मीटिंग हर साल होने का प्रावधान है, लेकिन इसे आयोजित नहींं किया जा रहा है। क्लब ने कैटरिंग के लिए मामूली लीज मनी पर एक कंपनी का परमानेंट टेंट लगाया है। क्लब के प्रेजिडेंट और पूर्व प्रेजिडेंट के करीबी रिश्तेदारों को बिना नियुक्ति प्रक्रिया के क्लब में काम दिया गया है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
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