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Hindi News ›   Chandigarh ›   The High Court has given green signal to the recruitment of 816 teachers of Art and Craft

Haryana: आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 शिक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट से हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर

Thu, 10 Nov 2022 02:07 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 10 Nov 2022 02:07 AM IST
सार

पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भरता रहेगी। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित केयू से डिप्लोमा करने वालों की पुनर्विचार याचिका पर निर्भर होगी। 

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The High Court has given green signal to the recruitment of 816 teachers of Art and Craft
punjab haryana high court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप आईटीआई डिप्लोमाधारकों को नियुक्त कर भरने का आदेश दिया है। हालांकि, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यायल (केयू) से डिप्लोमा करने वालों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। भर्ती पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगी।

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हरियाणा कर्मचारी आयोग (एचएसएससी) ने आर्ट एड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। आईटीआई से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वालों के साथ ही केयू से दो साल का डिप्लोमा करने वालों ने भी आवेदन कर दिया। केयू से डिप्लोमा करने वालों को अयोग्य बताते हुए कुछ आवेदकों ने कोर्ट की शरण ली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आयोग ने स्पष्ट किया कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2021 को अपना फैसला सुनाते हुए केयू से डिप्लोमा करने वालों को आयोग्य करार दे दिया। इसके बाद मनोज कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए केयू से डिप्लोमा करने वालों को अयोग्य करार दे नए सिरे से परिणाम घोषित करने की अपील की। इसी बीच केयू से डिप्लोमा करने वाले चयनित आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी।
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कोर्ट ने कहा था कि अभी हमारे पास दो तरह का वर्ग है, एक केयू से डिप्लोमा करने वाले और चयन सूची में उनका नाम है, दूसरा वो जो चयन सूची से बाहर हैं। अब हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप आईटीआई से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वाले आवेदकों को नियुक्ति देकर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। हालांकि, यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित केयू से डिप्लोमा करने वालों की पुनर्विचार याचिका पर निर्भर होगी। 

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