{"_id":"66f18205b10d1cce3604a9e9","slug":"the-high-court-gave-the-green-signal-to-the-appointment-of-1158-assistant-professors-chandigarh-news-c-16-1-pkl1041-523863-2024-09-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: सभी केंद्र \nहाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को दी हरी झंडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: सभी केंद्र हाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को दी हरी झंडी
विज्ञापन
-2021 में एकल बेंच ने असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को कर दिया था रद्द
-सरकार ने आदेश के खिलाफ दाखिल की थी अपील, खंडपीठ ने सिंगल बेंच के किया खारिज
-- -
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर कर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। 2021 में सिंगल बेंच ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। इस मामले में एकल बेंच की ओर से भर्ती रद्द करने से पहले सरकार ने 609 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया था, लेकिन केवल 135 को ही पोस्टिंग और वेतन मिल रहा है।
एकल बेंच के इस आदेश पर अपील में खंडपीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी कर दिया था। खंडपीठ के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के चलते सिर्फ 135 लोग ही काम कर रहे हैं। 484 उम्मीदवार स्टेशन अलॉट होने का इंतजार कर रहे थे। पंजाब सरकार ने भी कोर्ट से आग्रह किया था कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए इन बाकी बचे आवेदकों को स्टेशन अलॉट करने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ने सरकार और इन आवेदकों की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।
विज्ञापन
-सरकार ने आदेश के खिलाफ दाखिल की थी अपील, खंडपीठ ने सिंगल बेंच के किया खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर कर उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। 2021 में सिंगल बेंच ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को रद्द कर दिया था। इस मामले में एकल बेंच की ओर से भर्ती रद्द करने से पहले सरकार ने 609 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया था, लेकिन केवल 135 को ही पोस्टिंग और वेतन मिल रहा है।
एकल बेंच के इस आदेश पर अपील में खंडपीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी कर दिया था। खंडपीठ के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के चलते सिर्फ 135 लोग ही काम कर रहे हैं। 484 उम्मीदवार स्टेशन अलॉट होने का इंतजार कर रहे थे। पंजाब सरकार ने भी कोर्ट से आग्रह किया था कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए इन बाकी बचे आवेदकों को स्टेशन अलॉट करने की इजाजत दी जाए। हाईकोर्ट ने सरकार और इन आवेदकों की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।
विज्ञापन