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लूट मामले में पांच युवकों को दो साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 30 Jan 2014 01:29 AM IST
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चाकू मारकर राहगीर से नगदी लूटने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति साहनी की अदालत ने बुधवार को चार युवकों को दो साल की सजा और दो-दो हजार जुर्माना किया। सजा पाने वालों में कालोनी नंबर चार निवासी मोहम्मद वसीम, राजकुमार, अनिल, फू लचंद व अजय शामिल है।
कालोनी नंबर चार निवासी रवि ने 2013 में पुलिस को शिकायत दी थी वह सब्जी मंडी से घर वापिस लौट रहा था। रास्ते में मोहम्मद वसीम, राजकुमार, अनिल, फू लचंद व अजय ने पकड़ लिया और नगदी छीनने लगे। जब उसने विरोध किया तो एक युवक ने उसके कान के पास चाकू मारकर घायल कर दिया था। आरोपी युवक चाकू मारने के बाद 300 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद पांचों युवकों पर मामला दर्जकर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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कालोनी नंबर चार निवासी रवि ने 2013 में पुलिस को शिकायत दी थी वह सब्जी मंडी से घर वापिस लौट रहा था। रास्ते में मोहम्मद वसीम, राजकुमार, अनिल, फू लचंद व अजय ने पकड़ लिया और नगदी छीनने लगे। जब उसने विरोध किया तो एक युवक ने उसके कान के पास चाकू मारकर घायल कर दिया था। आरोपी युवक चाकू मारने के बाद 300 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद पांचों युवकों पर मामला दर्जकर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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