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Chandigarh News: कपड़े धो रही लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए युवक को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 60 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। दोषी करार दिया युवक अर्जुन मौलीजागरां के विकास नगर का रहने वाला है। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था।
साल 2022 में मौलीजागरां थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 जून 2022 की दोपहर करीब 12 बजे वह घर पर अकेली थी और घर की छत पर बने शौचालय में कपड़े धो रही थी। इस दौरान आरोपी शौचालय में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। दोषी ने उसको धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 376 (3), 342 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद जांच के दौरान दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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साल 2022 में मौलीजागरां थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 27 जून 2022 की दोपहर करीब 12 बजे वह घर पर अकेली थी और घर की छत पर बने शौचालय में कपड़े धो रही थी। इस दौरान आरोपी शौचालय में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। दोषी ने उसको धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 376 (3), 342 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद जांच के दौरान दोषी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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