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Chandigarh News: पटाखों की बिक्री के लिए 96 को अस्थायी लाइसेंस, वेटिंग लिस्ट न होने पर उठे सवाल

Thu, 26 Oct 2023 02:11 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Oct 2023 02:11 AM IST
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Temporary license given to 96 for sale of firecrackers, questions raised over lack of waiting list
चंडीगढ़। शहर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए बुधवार को 96 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। 12 जगहों पर 96 स्टॉल्स के लिए कुल 2094 आवेदन आए थे। इन सभी आवेदनों का सेक्टर-23 स्थित बाल भवन में ऑनलाइन ड्राॅ निकाला गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। एडीसी रूपेश कुमार भी पहुंचे। इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की।पहले ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे, जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रही, जिसकी वजह से आवेदक भी ज्यादा आए। शहर में कुल 12 साइट्स बनाए गए हैं, जहां पर 96 स्टॉल की मंजूरी है। ड्रॉ भी ऑनलाइन निकाला गया। इसके लिए एनआईसी ने एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाया है। बाल भवन में आयोजित ड्रॉ में पहले सभी लोगों को ऑनलाइन ड्रॉ का एक डेमो दिखाया गया। मौजूद आवेदकों ने कई सवाल भी पूछे। एक ने कहा कि हर बार वेटिंग लिस्ट होती थी ताकि अगर कोई बाद में मना कर दे तो किसी अन्य को स्टॉल आवंटित किया जा सके लेकिन इस बार नहीं है। इससे कई स्टॉल्स खाली रह सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, इसका किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। अन्य आवेदक ने कहा कि कई साइट्स सब्जी मंडी में हैं। ऐसे में अगर मंडी लगी तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इस पर कहा गया कि मंडी लगने के बाद सफाई करके ही उन्हें साइट दी जाएगी।
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31 अक्तूबर तक लेना होगा अस्थायी जीएसटी नंबर
इस बार नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। आवेदन के समय पैन कार्ड को अनिवार्य किया गया था। बताया गया कि जिनका ड्रॉ में नाम आ गया है उन्हें 31 अक्तूबर से पहले आबकारी विभाग से अस्थायी जीएसटी नंबर लेना होगा। इसके बाद ही स्टॉल का पजेशन दिया जाएगा। इसको लेकर हाल में मौजूद कई लोग परेशान दिखे। साथ ही बताया गया कि दुकानें एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। एक समय में 100 किलो से ज्यादा ग्रीन पटाखे नहीं रख सकते। चीनी पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी दुकानदारों को स्टॉक का रिकॉर्ड और अकाउंट बनाकर रखना पड़ेगा। इसकी जांच की जाएगी। दुकान के साथ रेज की 20 बोरी, 200 लीटर पानी का टैंक और एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना होगा।
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साइट - कुल आवेदक - दिए लाइसेंस
सेक्टर-43 - 592 - 20
सेक्टर-46 - 401 - 11
सेक्टर-33सी - 162 - 5
सेक्टर-37सी - 51 - 5
सेक्टर-24 - 97 - 6
सेक्टर-29 - 77 - 5
सेक्टर-20ए - 17 - 5
राम दरबार - 147 - 10
सेक्टर-30 - 58 - 5
मनीमाजरा - 294 - 12
सेक्टर-49 - 82 - 7
सेक्टर-40 - 56 - 5
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