फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Taxi driver injured in road accident will get compensation of Rs 3.41 lakh

Chandigarh News: सड़क हादसे में घायल टैक्सी चालक को मिलेगा 3.41 लाख रुपये मुआवजा

Fri, 05 Jul 2024 06:34 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 05 Jul 2024 06:34 AM IST
विज्ञापन
Taxi driver injured in road accident will get compensation of Rs 3.41 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को 3 लाख 41 हजार 739 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि बस चालक, बस मालिक और बस से संबंधित बीमा कंपनी को देनी होगी।

याचिकाकर्ता गांव तोरन के रहने वाले 29 वर्षीय युगल शर्मा ने जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत बीस लाख रुपये मुआवजे के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की थी। उसने बताया था कि वह बाइक टैक्सी चलाता है। उसने इसे ओला और उबर कंपनी से अटैच किया हुआ है। 22 जनवरी 2022 को शाम छह बजे के करीब वह मोहाली से अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह चंडीगढ़ सेक्टर-17 क्रिकेट स्टेडियम के पास पहुंचा तो उसकी बाइक को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसे सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक बस को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण हादसा होने से वह घायल हुआ। इलाज के दौरान उसके पैरों में रॉड डालनी पड़ी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed