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सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा- पंजाब में शराब की अवैध भट्ठी मिली तो स्थानीय पुलिस होगी जिम्मेदारी
Wed, 05 Apr 2023 12:06 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 05 Apr 2023 12:06 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि सरकार A हो या B इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन बात पंजाब की है तो यहां नशे की समस्या बढ़ रही है। इस सबका परिणाम गरीब लोगों को झेलना पड़ता है जो अंतत: उनके स्वास्थ्य और परिणाम स्वरूप समाज को प्रभावित करता है।
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध देशी शराब के निर्माण, बिक्री व अवैध भट्ठियों के संचालन को रोकने का आदेश पंजाब सरकार को दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अगर कोई अवैध भट्ठी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में संचालित होती है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
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जहरीली शराब के सेवन से लोगों के मरने की घटनाओं के संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा कि तीन जिलों में इन मामलों के संबंध में सात एफआईआर दर्ज की गई थीं। उन सभी मामलों में जांच के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट के बाद ट्रायल जारी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने बढ़ते अवैध शराब व्यापार और नशीली दवाओं के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की थी और स्थानीय पुलिस के निगरानी में विफल रहने पर जिम्मेदारी तय करने को कहा था।
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कोर्ट ने कहा कि सरकार A हो या B इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन बात पंजाब की है तो यहां नशे की समस्या बढ़ रही है। इस सबका परिणाम गरीब लोगों को झेलना पड़ता है जो अंतत: उनके स्वास्थ्य और परिणाम स्वरूप समाज को प्रभावित करता है। अगर कोई किसी देश को समाप्त करना चाहता है तो वह सीमाओं से शुरू करता है और ऐसे में देश को बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार को गंभीर होकर देश और युवाओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।
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2020 में नशीली शराब बनाने, इसकी बिक्री व तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पंजाब सरकार ने इस मामले मे कोर्ट को विश्वास दिलाया था कि याची द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अवैध व नशीली शराब को लेकर जांच पर असंतोष जताते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को सरकार हल्के में ले रही है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही कुछ एफआईआर के बारे में अवगत करवाने का आदेश दिया था। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि पंजाब में अवैध शराब की भट्ठियां, बॉटलिंग प्लांट कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं और शराब माफिया फल-फूल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अगस्त 2020 में पंजाब में हुई त्रासदी का जिक्र भी किया। इसमें जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी।