{"_id":"56fa28b94f1c1bcf2ef00138","slug":"sukhbir-badal-deputy-cm-punjab-badal-akali-dal-faridkot-punjab","type":"story","status":"publish","title_hn":"डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को अदालत में पेश होने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को अदालत में पेश होने के आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट
Updated Wed, 30 Mar 2016 09:21 AM IST
विज्ञापन
उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
स्थानीय जेएमआईसी सतीश कुमार की अदालत ने राज्य के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को 2 अप्रैल को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। सुखबीर बादल के खिलाफ अदालत में एक आपराधिक मामला चल रहा है जिसकी 2 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दौरान फैसला होने की उम्मीद है।
उपमुख्यमंत्री के वकील शिव करतार सिंह सेखों ने बताया कि इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने अगली सुनवाई पर उपमुख्यमंत्री को पेश होने के आदेश दिए हैं।
मालूम हो कि 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान पत्रकार नरेश सहगल से मारपीट करने व कैमरे छीनने की घटना के संदर्भ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर जून 2006 के दौरान थाना सिटी कोटकपूरा में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
इस केस में कुछ समय पहले ही उपमुख्यमंत्री अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था और अपने पक्ष में तीन गवाह भी अदालत में पेश किए थे।
विज्ञापन
उपमुख्यमंत्री के वकील शिव करतार सिंह सेखों ने बताया कि इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने अगली सुनवाई पर उपमुख्यमंत्री को पेश होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
मालूम हो कि 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान पत्रकार नरेश सहगल से मारपीट करने व कैमरे छीनने की घटना के संदर्भ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर जून 2006 के दौरान थाना सिटी कोटकपूरा में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
इस केस में कुछ समय पहले ही उपमुख्यमंत्री अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था और अपने पक्ष में तीन गवाह भी अदालत में पेश किए थे।