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5 साल की बच्ची से मारपीट का मामला, सौतेली मां की जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 21 Dec 2017 09:34 AM IST
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Stepmother brutality assaults 5-year-old
- फोटो : File Photo
पांच साल की मासूम बच्ची को बोरी में बंद कर पिटाई करने की आरोपी सौतेली मां को बुधवार को जिला अदालत से राहत नहीं मिल सकी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी सेक्टर-27 निवासी जसप्रीत कौर की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पहले निचली अदालत से भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जसप्रीत कौर के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 और आईपीसी की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया था।
इससे पहले बचाव पक्ष की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि मामला अप्रैल 2017 का है। इसमें दिसंबर में केस दर्ज कराने के पीछे की मंशा अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं, पुलिस ने जिस फोन से वीडियो बनाया गया था, उसे अब तक जब्त नहीं किया है। वीडियो को सीएफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा गया है। वीडियो एडिटेड भी हो सकता है।
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उनका कहना था कि सौतेली मां होने पर उन पर आरोप लगाए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि बच्ची से उसका पिता भी रोजाना मारपीट करता था। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में भी सीडी अदालत में सौंपी गई है। उनका यह भी कहना था कि आरोपी पिछले कई दिनों से जेल में है। ऐसे में अब पुलिस को उससे पूछताछ भी नहीं करनी है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
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पहले निचली अदालत से भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जसप्रीत कौर के खिलाफ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 और आईपीसी की धारा 323 के तहत केस दर्ज किया था।
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इससे पहले बचाव पक्ष की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि मामला अप्रैल 2017 का है। इसमें दिसंबर में केस दर्ज कराने के पीछे की मंशा अब तक सामने नहीं आ पाई है। वहीं, पुलिस ने जिस फोन से वीडियो बनाया गया था, उसे अब तक जब्त नहीं किया है। वीडियो को सीएफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा गया है। वीडियो एडिटेड भी हो सकता है।
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उनका कहना था कि सौतेली मां होने पर उन पर आरोप लगाए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि बच्ची से उसका पिता भी रोजाना मारपीट करता था। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में भी सीडी अदालत में सौंपी गई है। उनका यह भी कहना था कि आरोपी पिछले कई दिनों से जेल में है। ऐसे में अब पुलिस को उससे पूछताछ भी नहीं करनी है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए।
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यह है मामला
Stepmother brutality assaults 5-year-old
पुलिस ने जमानत यचिका का विरोध करते हुए कहा कि बच्ची की देखभाल करने की बजाय आरोपी ने उससे मारपीट की है। यह घोर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह बच्ची को प्रभावित कर केस पर असर डाल सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जसप्रीत कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह है मामला
सेक्टर-27 निवासी जसप्रीत कौर के दो वीडियो वायरल हुए थे। इसमें आरोपी बोरी में बंद कर पांच साल की बच्ची की पिटाई कर रही थी। बच्ची के भाई ने बहन की पिटाई को मोबाइल में कैद कर पिता को दिखाया था। यह देख पिता मनमोहन सिंह दंग रह गए।
इसे देखने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत सेक्टर-19 स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी। पूरे सबूत देखने और बच्चों के बयान के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने थाना पुलिस में इसकी शिकायत दी। थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जसप्रीत कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
यह है मामला
सेक्टर-27 निवासी जसप्रीत कौर के दो वीडियो वायरल हुए थे। इसमें आरोपी बोरी में बंद कर पांच साल की बच्ची की पिटाई कर रही थी। बच्ची के भाई ने बहन की पिटाई को मोबाइल में कैद कर पिता को दिखाया था। यह देख पिता मनमोहन सिंह दंग रह गए।
इसे देखने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत सेक्टर-19 स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी। पूरे सबूत देखने और बच्चों के बयान के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने थाना पुलिस में इसकी शिकायत दी। थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जसप्रीत कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था।